
अमृतसर,10 अक्टूबर(राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के रेगुलेटरी विंग ने कंबो थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अजनाला रोड स्थित गाँव कंबो और रामतीर्थ रोड स्थित गाँव गोंसाबाद में बन रही अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। रेगुलेटरी विंग ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार, भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए, उक्त गाँवों में विकसित हो रही नई अनधिकृत कॉलोनियों को PAPRA अधिनियम-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनधिकृत कॉलोनियों के मालिक सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता
गुरसेवक सिंह औलख ने यह भी स्पष्ट किया कि PAPRA एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अब तक विभाग ने अनाधिकृत कॉलोनियां काटने वाले कुल 26 कॉलोनाइजरों और अनाधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा, पुडा रेगुलेटरी विंग समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जाँच कर रहा है और संबंधित अधिनियम के तहत काम रोकने के लिए नोटिस जारी कर रहा है और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रहा है।
प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी के संबंध में पुडा द्वारा जारी की गई मंजूरी अवश्य लें

एडीए रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की कि वे कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पुडा विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, उनमें प्लॉटों की बिक्री के संबंध में किसी भी विज्ञापन के अनुसार, उस कॉलोनी के संबंध में पुडा द्वारा जारी की गई मंजूरी अवश्य लें ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण कार्य किया जाए।
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