
अमृतसर,27 दिसंबर(राजन): पंजाब सरकार द्वारा एसएसपी विजिलेंस अमृतसर लखबीर सिंह को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में लखबीर सिंह को सस्पेंड करने का कोई मुख्य कारण नहीं बताया गया है। जारी आदेशों के अनुसार लखबीर सिंह सस्पेंशन के दौरान हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ होगा। वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इसे नहीं छोड़ेंगे। सस्पेंशन अवधि के दौरान वह नियमों के अनुसार अनुमेय निर्वाह भत्ता के हकदार होंगे।
आदेशों के अनुसार लखबीर सिंह, पीपीएस एसएसपी विजिलेंस अमृतसर को उनके गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा और अपील) नियम, 1970 के नियम 4(1)(a) के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है।
जारी आदेशों की कॉपी।

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