
अमृतसर,9 जनवरी(राजन): अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुड्डा द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। जिस पर आज डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में, पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट और राजासांसी के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-अजनाला नेशनल हाईवे पर तहसील अमृतसर-2 के गांव हीर और तहसील अजनाला के गांव दालम में बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी देते हुए रेगुलेटरी विंग के प्रवक्ता ने बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार की हिदायतों के मुताबिक, गांव हीर और दालम में बन रही नई अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर गिराने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों को नज़रअंदाज़ करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और पुडा और संबंधित विभागों की मंज़ूरी के बिना गैर-कानूनी तरीके से कॉलोनियां बनाई जा रही थीं।

बिना मंजूरी के कॉलोनी बनाने वालों को जेल और करोड़ों रुपए जुर्माना हो सकता
विंग के प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित कॉलोनाइज़र ने गांव दालम में बन रही कॉलोनी के बारे में अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में मंज़ूरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मौके पर कॉलोनाइज़र की तरफ से अप्लाई किए गए प्रस्तावित लेआउट प्लान के एरिया से ज़्यादा एरिया में डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था, जिसके चलते आज मौके पर ही गिरा दिया गया। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि पापरा एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, बिना मंजूरी के कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।

डिपार्टमेंट ने अब तक कुल 46 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ़ तोड़फोड़ की कार्रवाई की है
जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के तहत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है। डिपार्टमेंट ने अब तक कुल 46 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ़ तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी आम लोगों की जानकारी के लिए अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट www.adaamritsar.gov.in पर मौजूद है। इसके अलावा, पुलिस डिपार्टमेंट को 34 अवैध कॉलोनाइज़र और बिना इजाज़त कॉलोनियां बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ़ FIR दर्ज करने और संबंधित तहसीलदार को पपरा एक्ट के आधार पर इन बिना इजाज़त कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन या बिक्री से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर न करने और PSPCL को किसी भी तरह का बिजली कनेक्शन जारी न करने के लिए लिखा गया है।
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