
अमृतसर, 9 जनवरी (राजन गुप्ता): नगर निगम अमृतसर के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 27 जनवरी 2025 को हुआ था। इस चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर, प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और अनीता रानी को डिप्टी मेयर चुना गया था। जितेंद्र सिंह भाटिया ने 28 जनवरी से ही मेयर पद संभाल कर कार्य शुरू कर दिया था । मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया द्वारा नगर निगम जनरल हाउस की पहली बैठक 29 मार्च 2025 को हुई थी।भारी हंगामा के बीच हुई बैठक में निगम बजट और जनरल बैठक के प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई थी।जितेंद्र सिंह भाटिया के मेयर चुने जाने के उपरांत अब तक जनरल हाउस की मात्र एक ही बैठक हुई है।जबकि नगर निगम एक्ट के अनुसार प्रत्येक महीने बाद नगर निगम जनरल हाउस की बैठक बुलानी होती है।
इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस मिलने पर हुए करोड़ों रुपए के कार्य
पिछले लगभग 1 साल से नगर निगम का हाउस चल रहा है। निगम जनरल हाउस की मार्च महीने में बैठक होने के उपरांत जनरल हाउस की कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है। इस दौरान मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया द्वारा इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस देने पर करोड़ों रुपए के कार्य मंजूर किए गए हैं और करवाए भी गए।इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस मिलने पर हुए करोड़ों रुपए के कार्यो को अगर जनरल हाउस की बैठक बुलाकर मंजूरी मिल जाती है तो यह बेहतर होगा।
निगम जनरल हाउस की मीटिंग बुलाने को लेकर हो रही तैयारी
नगर निगम अमृतसर की जनरल हाउस की मीटिंग बुलाने को लेकर तैयारी चल रही है। किंतु अभी तक मीटिंग के लिए तारीख निर्धारित नहीं की गई है। मीटिंग के एजेंडे में प्रस्ताव डालने के लिए निगम अधिकारियों को कहा गया है। अगर मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया द्वारा इस मीटिंग में इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस के लिए मंजूर किए गए कार्यों के प्रस्ताव मंजूर करवा लिए जाते हैं, तो उनके और निगम अधिकारियों के लिए बेहतर होगा। नियम कानून के अनुसार इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस मिलने पर हुए कार्य या मंजूर किए गए कार्य हाउस मीटिंग में बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं करवाए जाते तो इस पर मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया और कार्य करवाने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।
मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन
नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा डाली गई कंटेंप्ट ऑफ हाई कोर्ट की याचिका पर 27 नवंबर 2025 को सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन ने सुनवाई के उपरांत कहा कि चुनाव की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं अपनाया गया है।हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा स्पीकिंग आदेश में कहा गया है कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पहले डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज द्वारा राजनीतिक पार्टियों के मेयर उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। मेयर उम्मीदवार घोषित होने के उपरांत वोटिंग करवाने के लिए पार्षद ऑब्जर्वर लगाया जाता है। नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव के दौरान डिविजनल कमिश्नर द्वारा राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार घोषित किए बिना ही पार्षद ऑब्जर्वर घोषित करके मेयर चुनाव करवा दिए गए। मेयर चुनाव की प्रक्रिया गलत ढंग से पारित की गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज से एफिडेविट देकर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर आगे की तारीख 14 जनवरी 2026 निर्धारित की हुई है।
मेयर के चुनाव दोबारा करवाने को लेकर हाई कोर्ट में डाली हुई याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई
इसके साथ-साथ कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा 28 जनवरी 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच में मेयर के चुनाव दोबारा करवाने को लेकर याचिका दायर की हुई है। पार्षद विकास सोनी ने याचिका में कहा गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित तौर पर धक्केशाही करके आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर चुना गया। इस याचिका पर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इस याचिका पर 15 जनवरी 2026 को सुनवाई होनी है।
21 दिसंबर को हुए थे नगर निगम पार्षद चुनाव
नगर निगम अमृतसर पार्षदों के 21 दिसंबर 2024 को चुनाव हुए थे। उसी दिन रात को नतीजे आ गए थे। जिला चुनाव अधिकारी द्वारा 27 दिसंबर को लिखित परिणाम का गजट जारी कर दिया था। इस लिखित गजट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 40 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 24 पार्षद, भाजपा के 9 पार्षद, शिरोमणि अकाली दल के 4 पार्षद और 8 आजाद पार्षद चुने गए थे। बाद में सात आजाद, एक कांग्रेसी और दो भाजपा के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक आजाद पार्षद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। नगर निगम के हाउस में इस वक्त कुल 85 पार्षद और 7 विधायक सदस्य हैं। सभी 7 विधायक आम आदमी पार्टी से संबंधित है।
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