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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52.80 करोड़ के टेंडर को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टेंडर को किया Statusquo : 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर ऑफिस की तस्वीर।

अमृतसर, 16 जनवरी (राजन गुप्ता):पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52.80 करोड़ रुपयो  के टैंडर को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टेंडर को Statusquo रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बहुचर्चित इस टेंडर को लेकर पिछले 1 महीने से बड़े-बड़े निर्णय आ रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में पहुंचने पर टेंडर को Statusquo करने पर अब इस टेंडर पर कोर्ट से ही आदेश आने पर आगे कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर गत दिवस 15 जनवरी को हाई कोर्ट की जस्टिस लिजा गिल की खंडपीठ द्वारा सुनवाईं की गई। 15 जनवरी को हुई सुनवाई के उपरांत आज 16 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई।

जस्टिस लिजा गिल के आज छुट्टी पर होने पर आज हाई कोर्ट के डबल बेंच के जस्टिस सुखविंदर कौर और जस्टिस अनूप चितकारा द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आज पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर, गणेश कार्तिकेय कंपनी और शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के एडवोकेट हाजिर रहे। सभी पक्षों की दलीले सुनने के उपरांत कोर्ट ने टेंडर को  Statusquo करने के आदेश जारी कर दिए।

टेंडर में कथित गड़बड़ी के संदेह पर ट्रस्ट के 7 अधिकारी पहले किए गए सस्पेंड

बता दें कि अमृतसर की एडीसी शहरी डवलपमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद लोकल बाडीज विभाग के सेक्रेटरी मनजीत सिंह बराड़ ने बीते 30 दिसंबर को ट्रस्ट के एसई सतभूषण सचदेवा, एक्सईएन रमिंदरपाल सिंह काहलों और बिक्रम सिंह, एसडीओ सुखरिपन पाल सिंह, शुभम धिपेश, मनप्रीत सिंह और जूनियर इंजीनियर मनदीप सिंह को सस्पेंड किया गया था। इन अधिकार के द्वारा मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लाने पर कोर्ट ने इन अधिकारियों की सस्पेंशन पर स्टे कर दिया। अब ट्रस्ट के यह सातों अधिकारी हाई कोर्ट से स्टे मिलने के कारण फिलहाल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर में कार्य कर रहे हैं।इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2026 को होगी।

एसएसपी विजिलेंस लखबीर को किया सस्पेंड

इस टेंडर को लेकर जब डिप्टी कमिश्नर अमृतसर द्वारा गठित की गई एडीसी शहरी की अध्यक्षता में जांच कमेटी द्वारा जब जांच की जा रही थी। इस जांच के दौरान ही 27 दिसंबर 2025 को एसएसपी  विजिलेंस अमृतसर लखबीर सिंह और उनके रीडर इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया।हालांकि लखबीर सिंह को सस्पेंड करने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक आदेश सार्वजनिक नहीं हुए हैं।

टेंडर की टेक्निकल बिड 16 दिसंबर को खुली

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर द्वारा 52.80 करोड़ रुपए का यह टेंडर रणजीत एवेन्यू (ब्लॉक-सी) और 97 एकड़ स्कीम के.डवलपमेंट से जुड़ा है। ट्रस्ट द्वारा विकास के इस प्रोजेक्ट में.रंजीत एवेन्यू में स्टार्म सीवरेज, पार्किंग में 22 रेन वाटर हार्वेस्टिंग चैंबर, ग्रीन बेल्ट, स्ट्रीट लाइट, लाइटिंग और बिजली.की तारों को लेकर इलेक्ट्रिकल कार्य, सड़के बनवाने और अन्य.विकास कार्य शामिल है। इस टेंडर को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा 16 दिसंबर को खोला गया। इस टेंडर में चार पार्टियों ने बिड भरी थी। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की टेंडर कमेटी द्वारा इस टेंडर में दो पार्टियों जिन में गणेश कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सिंगल इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिसक्वालीफाई कर दिया। ट्रस्ट की टेंडर कमेटी ने सीगल कंपनी और गणेश कार्तिकेय कंपनी को टेक्निकल डिसक्वालीफाई करने के कारण भी बताए गए । टेक्निकल बिड खोलने के उपरांत ट्रस्ट की टेंडर कमेटी ने फाइनेंशियल बिड खोल ली । फाइनेंशियल बिड में शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1.08% कम रेट (लेस) देकर ने एल -1 बिडर बनकर बढ़त ली। राजिंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 0.25% लेस दी, इसलिए शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी नंबर 1 पर आ पाई।

डिसक्वालीफाई होने वाली गणेश कार्तिकेय कंपनी हाई कोर्ट पहुंच गई

टेक्निकल बिड में डिसक्वालीफाई होने वाली गणेश कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गई। हाई कोर्ट की न्यायाधीश लीजा गिल की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर 22 दिसंबर को सुनवाई की गई। इस मामले को लेकर विस्तार पूर्वक दोनों पक्षों के वकीलों ने दलीलें दी। हाई कोर्ट द्वारा इस केस में स्टे नहीं दिया गया और इस मामले में सुनवाई के लिए 15 जनवरी 2026 निर्धारित कर दी गई। 15 जनवरी को सुनवाई होने के  उपरांत आज फिर सुनवाई हुई।

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