
अमृतसर,20 जनवरी (राजन):पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52.80 करोड़ रुपयो के टैंडर को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के उपरांत आदेश जारी करके टेंडर को रद्द कर दिया हैं। अब यह टेंडर दोबारा लगेगा।
इस टेंडर को लेकर पहले पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पांच अधिकारियों की कमेटी बनाकर इस टेंडर की रिवैल्युएशन करने के निर्देश जारी किए थे। निर्देश में यह भी कहा गया था कि टेक्निकल तौर पर डिस क्वालीफाई हुई कंपनियों से डॉक्यूमेंट लेकर जांच की जाए।
इस मामले को लेकर 15 जनवरी को ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा था कि एक बार टेक्निकल एवेलुएशन होने के उपरांत टेंडर की रिवैल्युएशन या डिसक्वालीफाई हुई कंपनियों से डॉक्यूमेंट लेकर जांच नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 16 जनवरी को इस टेंडर स्टेटस-को करने के आदेश जारी किए थे। जिस पर आज फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग ने इस टेंडर को रद्द करने और दोबारा टेंडर लगाने के लिए कहा। जिस पर हाई कोर्ट द्वारा टेंडर को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए।
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