
अमृतसर, 24 अप्रैल : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आज आदेश जारी कर मछली मंडी के दुकानदारों की याचिका खारिज कर दी है। अमृतसर शहर की वॉल्ड सिटी को पवित्र शहर का दर्जा दिए जाने पर नगर निगम प्रशासन द्वारा अन्य सरकारी विभागों की मदद से हॉल गेट स्थित मछली मंडी की 11 दुकानों को सील कर दिया गया था। सील की गई दुकानदारों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहां गया था कि उनकी दुकानों के भीतर लाखों का सामान पड़ा हुआ है। उनकी दुकानों की सील खुलवाकर सामान बाहर निकलवा दिया जाए और दुकानों की एवज में नगर निगम वॉल्ड सिटी के बाहर उनको दुकान उपलब्ध करवाएं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा पंजाब सरकार, नगर निगम और मछली मंडी के दुकानदारों के वकीलों की सुनवाई के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया। मछली मंडी में सील की गई दुकान अब सील ही रहेगी।
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