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30 अप्रैल तक शाम 6 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने की स्वीकृति

कोविड के नए निर्देशों के अनुसार 1 मई को या उसके बाद निर्धारित सभी विवाह तिथियों को संबंधित परिवारों द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए
कर्फ्यू के दौरान केमिस्ट की दुकानों और दूध, डेयरी उत्पादों, सब्जियों और फलों जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं की बिक्री पर छूट दी


अमृतसर, 28 अप्रैल(राजन): कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पहले से जारी दिशा-निर्देशों के पालन में पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद, जिला मजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह खैहरा ने नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।  इन आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे के बाद 20 से अधिक व्यक्तियों को शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और शादी में शामिल होने वाले व्यक्तियों को संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और शादी के समापन समय से कर्फ्यू पास प्राप्त करना होगा। समारोह रात 9 बजे तक होगा।  जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड के नए निर्देशों के अनुसार 1 मई को या उसके बाद विवाह की सभी तिथियों को संबंधित परिवारों द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। इन आदेशों के तहत मॉल और मल्टीप्लेक्स सहित सभी दुकानों को रोजाना शाम 5 बजे बंद करना होगा, लेकिन होम डिलीवरी रात 9 बजे तक की जा सकती है।
रात का कर्फ्यू, जो पहले रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी था, अब गैर-जरूरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अगले दिन शाम 6 बजे से 5 बजे तक दैनिक जारी रहेगा।  आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक कर्फ्यू शनिवार को सुबह 5 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक होगा लेकिन कर्फ्यू से आवश्यक गतिविधियों को छूट दी जाएगी।
सभी निजी कार्यालयों सहित सेवा उद्योग को केवल घर से संचालित करने की अनुमति होगी। आदेशों में कहा गया है कि लोगों की दैनिक जरूरतों को देखते हुए कर्फ्यू के दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं को माफ कर दिया गया है, जिसमें केमिस्ट की दुकानों और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, डेयरी उत्पादों, सब्जियों और फलों की बिक्री कर्फ्यू के दौरान की जाएगी।  इसके अलावा, विनिर्माण उद्योग और ऐसे सामानों के परिवहन के लिए काम करने वाले कर्मचारियों या मजदूरों को आने और जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन संबंधित उद्योग ऐसे कर्मचारियों और श्रमिकों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमोदन पत्र जारी करेगा।  आदेशों में कहा गया कि कर्फ्यू के दौरान हवाई, ट्रेन और बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को छूट दी गई है।  इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को भी छूट दी गई है।  गेहूं खरीद गतिविधियों के अलावा, कृषि, बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए टीकाकरण शिविर, लोगों की सुविधा के लिए सभी वस्तुओं के ई-कॉमर्स और परिवहन को भी कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि कोविड -19 प्रबंधन दिशानिर्देशों के लिए राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजरऔर कोविड को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों को सख्ती से लागू करता है।  उन्होंने कहा कि कम से कम 6 फीट की दूरी, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में समारोहों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, मास्क पहनना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आईपीसी की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी।  भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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