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पोकसो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल की सज़ा

अमृतसर, 19 फरवरी(राजन):एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एक्सक्लूसिवली पोकसो के मामले (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) अमृतसर की कोर्ट ने दोषी सौरव शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, निवासी स्ट्रीट नंबर 11, गुरु नानक पुरा, कोट खालसा, इस्लामाबाद, अमृतसर को FIR नंबर 29/2024, पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद, अमृतसर, 376 IPC और 6 पोकसो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है और उसे 20 साल की सज़ा और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 18.01.2024 को पीड़िता अपने घर में अकेली थी और दोषी सौरभ शर्मा उसके पड़ोस में रहता था और अक्सर उसके घर आता-जाता था क्योंकि उसका उससे भाई-बहन का रिश्ता था। 18.01.2024 से 5-6 महीने पहले, आरोपी उसके घर आया और उसे प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया और दोषी सौरभ शर्मा भी बिना कपड़ों के था और उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर, उसकी सहमति के बिना कई बार उसके साथ बलात्कार किया।

कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद सख्त सजा सुनाई गई।इस सजा के जरिए कोर्ट समाज को यह संदेश देता है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए।

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