मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए भी आवेदन किए जाएंगे स्वीकार

अमृतसर, 22 जुलाई : डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की घोषणा तथा पंजाब सरकार के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013/स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने तथा मौजूदा राशन कार्डों में पात्र सदस्यों को शामिल करने के लिए 22 जुलाई से 11 अगस्त, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों एवं लाभार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से योजना का लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड बनवाने अथवा मौजूदा राशन कार्डों में सदस्यों को जोड़ने के लिए आवेदन पत्र पंजाबी एवं अंग्रेजी भाषा में विभाग की वेबसाइट foodsuppb.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले उसके साथ दी गई सभी हिदायतों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन ही जमा करवाएं। आवेदक अपने निकटतम सेवा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस स्थिति में आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर प्रति आवेदन 100 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।
डीसी दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि आवेदक स्वयं भी https://ercms.punjab.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदक अपना भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों तथा प्रति आवेदन 100 रुपये शुल्क सहित संबंधित जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा होने पर आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रसीद संख्या सहित पुष्टि संदेश (SMS) भेजा जाएगा। आवेदन 22 जुलाई से 11 अगस्त, 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन अथवा जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुखजिंदर सिंह ने जिले के पात्र परिवारों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने आवेदन जमा करवाकर सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय अथवा अपने निकटतम सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क कर सकते हैं।
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