
अमृतसर, 13 अक्टूबर :पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अमृतसर और बठिंडा में जमीन खरीद के मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने एफिडेविट दाखिल कर लगभग 78 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला बताया। वहीं, ईडी की ओर से मोहाली के एसएसपी को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है।
किसानों से 15 लाख प्रति एकड़ में जमीन खरीदी
याचिका के अनुसार बठिंडा में 18.5 एकड़ और अमृतसर में 19.5 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़े सौदों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि किसानों से जमीन करीब 15 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदी गई थी। कुछ महीनों बाद इसी जमीन को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को 2.99 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से बेच दिया गया।
नियमों और वित्तीय मंजूरियों का पालन नहीं
याचिका में दावा किया गया है कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान जरूरी नियमों और वित्तीय मंजूरियों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जमीन की कीमत में इतने बड़े अंतर के पीछे क्या कारण थे और सौदे करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं ।
ईडी ने सीलबंद लिफाफे में जमा कराई स्टेटस रिपोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले की प्रारंभिक जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीधे कोर्ट रजिस्ट्री में सीलबंद लिफाफे में जमा कराने के निर्देश दिए थे। ईडी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा होने के कारण उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।
ईडी – सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि बठिंडा और अमृतसर में जमीन खरीद से जुड़े दोनों सौदों की जांच ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। याचिका का उद्देश्य कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाना और यह स्पष्ट करना है कि जमीन की खरीद-बिक्री में नियमों का पालन हुआ था या नहीं।
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