
अमृतसर, 13 अक्टूबर (राजन): अमृतसर के बीआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। बीआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम द्वारा टेंडर जारी करके प्रोजेक्ट के रूट को डिस्मेंटल करने का कार्य शुरू करवा दिया गया था। जिस पर अमृतसर विकास मंच( रजिस्टर्ड) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके कहां गया था कि बस रैपिड
ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) प्रोजेक्ट, जिस पर लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आई थी, बिना किसी सही कारण के बंद किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि इससे न सिर्फ़ बहुत सारा पब्लिक पैसा बर्बाद होगा, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की डबल बेंच द्वारा इस मामले पर आज सुनवाई की गई। सरकार की ओर से कोर्ट में आज अपना पक्ष रख दिया गया। कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी गई है। फिलहाल बीआरटीएस रूट डिस्मेंटल करने के लिए कार्य बंद किया हुआ है।
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