बहुत ही कम रेटो पर ” मेरी दुकान मेरे नाम ” योजना का लाभ दुकानदारों को मिलेगा: विधायक डॉ अजय गुप्ता

अमृतसर, 28 अक्टूबर (राजन गुप्ता) : पंजाब सरकार की योजना ” मेरी दुकान मेरे नाम” के तहत अमृतसर शहर में लगभग 1055 किराए के दुकानदारों को लाभ मिलने जा रहा है। पंजाब सरकार की इस लाभदायक योजना के तहत अमृतसर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने नगर निगम एडिशनल कमिश्नर डॉ जय इंदर सिंह, एस्टेट ऑफिसर धर्मेंद्र जीत सिंह, नगर निगम अधिकारियों और नगर निगम के किराएदार दुकानदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग दौरान विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार की इस लाभदायक योजना का बहुत ही कम रेटो पर दुकानदारों को लाभ मिलने जा रहा है। विधायक डॉ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के किराए के दुकानदार जो साल 2008 से काबीज है, उनको इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार 6 नवंबर तक फॉर्म भर लें।
किराए के दुकानदार नगर निगम को बिना कोई राशि दिए फॉर्म लेकर भर सकते

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि नगर निगम के सभी किराए के दुकानदार नगर निगम को बिना कोई राशि दिए फॉर्म लेकर भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर निगम के एस्टेट विभाग में विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। टीम के सभी अधिकारी कैंप लगाकर किराए के दुकानदारों को पूरा-पूरा सहयोग देंगे। सभी किराए के दुकानदार निशुल्क फॉर्म भर के नगर निगम को 6 नवंबर से पहले जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से नगर निगम द्वारा दी गई किराए की दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार जिनकी आमदनी प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक है, उनको कलेक्टर रेट का मात्र 12.5 प्रतिशत, जिनकी आमदनी प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक है, उनको सिर्फ 25 प्रतिशत कलेक्टर रेट की राशि जमा करवानी, जिनकी आमदनी प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है, उनको कलेक्टर रेट की राशि 50 प्रतिशत जमा करवानी पड़ेगी।
30 नवंबर से पहले ” मेरी दुकान मेरे नाम ” का लाभ दे दिया जाएगा
इसके बाद पंजाब सरकार की योजना ” मेरी दुकान मेरे नाम ” का लाभ दुकानदारों को देकर उस दुकान की रजिस्ट्री दुकानदार के नाम पर हो जाएगी। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि रजिस्ट्री करवाते वक्त सीनियर सिटीजन को 10 प्रतिशत राशि,महिलाओं को 10 प्रतिशत राशि और एक सप्ताह के भीतर पूरा भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत राशि की रिबेट भी दी जाएगी। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार की इस योजना का नगर निगम के सभी किराए के दुकानदार लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी को 30 नवंबर से पहले ” मेरी दुकान मेरे नाम ” का लाभ दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस योजना को लेकर किसी को भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी दुकानदार निशुल्क फॉर्म जल्द से जल्द भर दे। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि जब नगर निगम की दुकान के किराएदार को रजिस्ट्री करवानी होगी, तब रजिस्ट्री करवाने से पहले किराए के दुकानदार को सभी पुराने देय राशि के भुगतान करने होंगे। इसमें किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
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