
अमृतसर,27 अक्टूबर:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बकाया महंगाई भत्ते (DA) और एरियर भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने आदेशों का पालन न करने और लापरवाही बरतने पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी.पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
हाईकोर्ट के जस्टिस हर्ष बंगर की पीठ के समक्ष कर्मचारियों के वकीलों ने तर्क दिया कि सरकार हाईकोर्ट के पुराने आदेशों को लागू करने में देरी कर रही है। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा-
66 जब बड़े अधिकारियों के वित्तीय लाभ नहीं रोके गए,
तो आम कर्मचारियों का हक क्यों रोका जा रहा है? 99
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह 3 नवंबर
को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से
अदालत में उपस्थित रहें।
उन्हें जवाब दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों का पालन करने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही, आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है, इस बारे में भी अदालत को जानकारी देनी होगी ।
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