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प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज की, “अल्फा वन मॉल ऑफ अमृतसर” को 35.30 करोड का भेजा नोटिस

स्क्रुटनी की गई प्रॉपर्टीयो के भी नोटिस जाने शुरू, डिफॉल्टरो की होगी जायदाते सील


अमृतसर,5 अगस्त ( राजन ): नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई या तेज कर दी गई हैं। शहर के प्रसिद्ध “अल्फा वन  मॉल ऑफ अमृतसर” को वित्त वर्ष  2014-15 से 2019-20 तक के 5 वर्षों का 35.30 करोड रुपयों  का नोटिस जारी कर 1 सितंबर तक जवाब मांगा है।

अल्फा वन को जारी प्रति वर्ष के टैक्स का विवरण

मॉल ऑफ अमृतसर द्वारा  प्रत्येक वर्ष में सेल्फ एसेसमेंट के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 66 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता है। विभाग द्वारा मॉल ऑफ अमृतसर के किरायेदारों तथा पूरे शॉपिंग मॉल की पहले से ही स्कूरटनी की हुई है। जिसके आधार पर अब दोबारा मॉल ऑफ अमृतसर को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मॉल ऑफ अमृतसर का 14.50 करोड़ रुपए सीएलयू संबंधी सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम के साथ केस विचाराधीन है।
4 दिन में 60 लाख एकत्रित हुआ टैक्स
निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को कड़े निर्देश देने पर पिछले मात्र 4 दिनों में लगभग 60 लाख रुपए  प्रापर्टी टैक्स एकत्रित हो गया है। विभाग के नोडल अफसर दलजीत सिंह ने बताया कि अब तक डिस ऑनर हुए सभी डिफॉल्टरो से पेमेंट आ चुकी है। मात्र दो डिफाल्टर पीआर रेजिडेंसी होटल तथा एमबी मोटर्स  से भुगतान अभी आना बाकी है। इन दोनों की बिल्डिंगों को सील किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने अगर इसके बावजूद भुगतान ना किया गया तो इनके सीवरेज तथा पानी के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पांचों जोनों में डिफाल्टर पार्टियों को  लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिनके नोटिस की समय अवधि समाप्त होने के बावजूद भी टैक्स ना आया तो उनकी जायदातो को सील कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा आज एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को भी बकाया टैक्स ना आने पर सीलिंग करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी किंतु 2 दिन का समय लेने पर सीलिंग कार्रवाई रोकी गई।

 

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