Breaking News

पंजाब सरकार ने सरकारी जमीन पर खेती करने वाले कब्जा धारक किसानों को मालिकाना हक दिया

पात्र किसान भूमि आवंटन के लिए एसडीएम  आवेदन कर सकता

गुरप्रीत सिंह खैहरा।

अमृतसर, 5 अगस्त(राजन):1 जनवरी, 2020 तक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सरकारी भूमि पर खेती करने वाले और कब्जा करने वाले भूमिहीन, सीमांत या छोटे किसान सरकारी भूमि के आवंटन के लिए पात्र होंगे।  भूमि आवंटन के लिए संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी के पास आवेदन करना आवश्यक होगा।  अधिनियम में निर्धारित भुगतान के बाद पात्र आवेदक को भूमि आवंटित की जाएगी।  यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने दी।
पंजाब सरकार ने भूमिहीन, मध्यम और छोटे किसानों के कल्याण के लिए पंजाब (भूमिहीन, सीमांत और छोटे कब्जे वाले किसानों का कल्याण और निपटान) राज्य सरकार भूमि आवंटन अधिनियम, 2021 लागू किया है।  आवेदन रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत किया जा सकता है।
आवेदक अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://revenue.punjab.gov.in पर जा सकते हैं और वेबसाइट से अधिनियम और नियम डाउनलोड कर सकते हैं।

About amritsar news

Check Also

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जिले में अनाथालयों, बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों का पंजीकरण अनिवार्य : जिला बाल संरक्षण अधिकारी

फाइल फोटो; जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती पवनदीप कौर अमृतसर,19 मई (राजन):जिले में बाल कल्याण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *