Breaking News

बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को प्रतिबंधित दवा देना अवैध :जिला बाल संरक्षण अधिकारी

अमृतसर,11 अगस्त(राजन):राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में मेडिकल स्टोर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला बच्चों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया है।  माननीय आयोग के आदेशों का पालन करते हुए और बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, पवनदीप कौर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल संरक्षण विभाग, अमृतसर ने जिले के सभी मेडिकल स्टोरों के मालिकों को अपने प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डॉक्टर के पर्ची के बिना दुकानें मे बिक्री के लिए दवाएं बेचना बंद करें।  पवनदीप कौर ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 और अधिनियम के नियम 56 के तहत बच्चों को नशीला पदार्थ देना और बेचना कानूनी अपराध है, जिसके तहत सात साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।  इसके अलावा, बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्कूलों / शैक्षणिक संस्थानों और संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी को भी सिगरेट / तंबाकू / शराब जैसे किसी भी तरह के नशीले पदार्थों को बेचना या वितरित करना प्रतिबंधित है। के दायरे में  आम जनता को इस बारे में जागरूक करने के लिए हर स्कूल के बाहर बोर्ड लगाए जाने चाहिए।  उन्होंने कहा कि कुछ मेडिकल स्टोर मालिक छोटे बच्चों को बेवजह स्टेरॉयड दवाएं दे रहे हैं, जिससे बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

About amritsar news

Check Also

भगवंत सिंह मान सरकार ‘बेअदबी’ के मामलों पर कोई नरमी नहीं बरतेगी; ‘आप’ सरकार 13 अप्रैल को विधानसभा के विशेष सत्र

सत्र में सख्त सज़ाओं के लिए बेअदबी विरोधी कानून में संशोधन करेगी अमृतसर, 21 मार्च(राजन):पंजाब …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *