योजनान्तर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना
अमृतसर,25 दिसंबर(राजन): पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर रहा है चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है जिसके तहत पंजीकृत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।
ये बातें पंजाब के उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने आज रानी का बाग में 5 जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाते हुए आयुष्मान सरबत सेहत बीमा योजना के तहत रहने वाले परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए झंडी दिखाकर कही। सोनी ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य भर से 3098873 लोगों को शामिल किया गया है और 1201 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। सोनी ने बताया कि भारत सरकार ने इस योजना में 1476924 हितग्राहियों को शामिल किया है लेकिन पंजाब सरकार ने इस योजना में 3098873 और हितग्राहियों को शामिल किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सोनी ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य भर में लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है और इस योजना में विभिन्न बीमारियों के लिए कुल 1392 पैकेज हैं, जिनमें से 115 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं।उन्होंने कहा कि सरबत सेहत के तहत बीमा योजना जिले में 113 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं जिनमें से 10 सरकारी और 103 निजी अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिले में 86929 मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें से सरकारी अस्पतालों से 19968 और निजी अस्पतालों से 66961 मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को 103 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और इस योजना के तहत शेष दावों का शीघ्र निपटान किया जाएगा जो बीमा कंपनियों के विचाराधीन हैं। सोनी ने बताया कि जिले के 371485 परिवारों में से 271320 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सोनी ने कहा कि इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने और शत प्रतिशत परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए आज शहर के विभिन्न हिस्सों में 5 जागरूकता वैन भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत संबंधित विभागों द्वारा लाभार्थियों के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं।सोनी ने कहा कि इस योजना के तहत स्मार्ट राशन कार्ड धारक, जे फार्म धारक किसान परिवार, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत श्रमिक, आबकारी विभाग में पंजीकृत छोटे व्यापारी और येलो कार्ड धारक पत्रकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज का नाम इस योजना में शामिल है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।उन्होंने कहा कि अगर किसी लाभार्थी का कार्ड नहीं बना है तो पहले उसका कार्ड बनाया जाए ताकि वह भी इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई पंजीकृत अस्पताल लाभार्थी का इलाज करने से मना करता है तो उसकी शिकायत टोल शुल्क नंबर 104 पर दर्ज की जा सकती है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर विधायक हरमिंदर सिंह गिल विधायक हलका पट्टी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अश्विनी पप्पू, डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा, सिविल सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह, डॉ. मदन मोहन, पार्षद विकास सोनी के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।