
अमृतसर, 11 जुलाई (राजन):नगर निगम अमृतसर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उन खाली प्लॉटों के मालिकों/कब्जेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिनमें कचरा, गंदगी और बरसात का गंदा पानी जमा हो रहा है और जिनकी सफाई नहीं करवाई जा रही है। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर अमृतसर द्वारा नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए थे कि जिला अमृतसर की सीमा में निजी स्वामित्व वाले खाली प्लॉटों में जमा गंदगी और बरसाती पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम कमिश्नर कदम उठाए।
इस पर नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन प्लॉट मालिकों के खिलाफ चालान काटने और नोटिस देने के निर्देश दिए।
नगर निगम सफाई करवा कर प्लॉट मालिक से खर्च वसूलेगा
स्वास्थ्य अधिकारियों डॉ. किरण कुमार, डॉ. योगेश अरोड़ा और सहायक मेडिकल अधिकारी डॉ. रमा के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पांचों जोनों में 302 चालान जारी किए गए हैं और दो दिन का नोटिस दिया गया है। निगम स्वास्थ्य विभाग ने पूर्वी जोन में 35 , पश्चिमी जोन में 55,केंद्रीय जोन में 73,उत्तरी जोन में 60 और दक्षिणी जोन में 79 चालान काटे गए। इन चालानों के तहत प्लॉट मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि दो दिन में सफाई नहीं करवाई गई, तो नगर निगम स्वयं सफाई करवा कर इसका खर्च प्लॉट मालिक से वसूलेगा।
प्लाट मालिक खाली प्लाटों के आसपास दीवार करवाएं
नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा कि खाली प्लॉटों में पड़ा कचरा, गंदगी और बरसात का जमा पानी लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है क्योंकि इससे कई प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं और बीमारियों का खतरा रहता है।उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में जहां भी ऐसे प्लॉट हैं, वहां के मालिकों के चालान काटे जाएं और नोटिस दिए जाएं कि वे दो दिन के भीतर सफाई करवाएं, अन्यथा निगम स्वयं सफाई करवा कर खर्च वसूलेगा। इसके अलावा, सफाई के बाद चौतरफा दीवार या तारबंदी करवाना अनिवार्य किया गया है ताकि भविष्य में गंदगी न फैले।
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