
अमृतसर/ चंडीगढ़,28 दिसंबर (राजन): पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते आदेश जारी किए गए हैं कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ना लगवाने वाले किसी भी पब्लिक स्थल, मार्केट, सिनेमा घर, समारोह, जिम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अन्य भीड़ वाली जगह पर नहीं जा सकते। आदेश 15 जनवरी से लागू हो जाएंगे।
जारी आदेशों की कॉपी


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