
अमृतसर,19 मई (राजन):जिले में बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जो संस्थाएँ पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, वे जरूरतमंद बच्चों को आश्रय एवं देखभाल प्रदान करती हैं, भोजन उपलब्ध कराती हैं। , शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं आदि, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) , 2015 की धारा 41 (1) के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती पवनदीप कौर ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि जिले में जो गैर सरकारी संगठन अभी तक इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे 25 मई से पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी, अमृतसर जिला प्रशासनिक परिसर, द्वितीय तल कक्ष के कार्यालय का दौरा करें. 2022. अधिसूचित जेजे मॉडल नियम 2016 के फॉर्म संख्या 27 के अनुसार संगठन के दस्तावेज संख्या 236 आर 238 (फोन नंबर 8360869891) पर जमा करें। उन्होंने कहा कि 25 मई के बाद लेकिन धारा 41 (1) के तहत पंजीकृत नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) 2015, फिर उस संगठन के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 42 के तहत कार्रवाई। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संगठन, जिला बाल संरक्षण इकाई, अमृतसर जिला प्रशासनिक परिसर, दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 236, 238, फोन नंबर (8360869891) से संपर्क कर सकते हैं।
Amritsar News Latest Amritsar News