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अमृतसर,28 मई (राजन): पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के इनफोर्समेंट विग ने सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए एक होटल-कम- रेस्टोरेंट सांझ हवेली को 15.69 लाख रुपये जुर्माना किया है। रेस्टोरेंट का मालिक खजान सिंह निर्धारित लोड से अधिक लोड का उपयोग कर रहा था। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के आदेश पर थाना पावरकाम पुलिस में शनिवार को रेस्टोरेंट मालिक खजान सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पावरकाम के इनफोर्समेंट विभाग को सूचना मिली थी कि अटारी रोड पर स्थित सांझ हवेली का मालिक निर्धारित लोड से अधिक लोड का उपयोग कर रहा था। अमृतसर में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनमें स्वीकृत लोड से अधिक लोड का उपयोग कर रहे हैं। अटारी रोड पर स्थित इस होटल के मालिक ने 12 किलोवाट लोड पास करवाया था, परंतु वह 30 किलोवाट से अधिक लोड इस्तेमाल कर रहा था। रेस्टोरेंट प्रबंधक ने कई पंखे, मोटरें, एसी व कई इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक्स उपकरण चलाए हुए थे। लोड की चेकिग व उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से पावरकाम ने उसे 15.69 लाख रुपये जुर्माना किया है। थाना पावर काम के प्रभारी इंस्पेक्टर पवन कुमार ने कहा कि विभाग व इनफोर्समेंट विग की हिदायतों के अनुसार पुलिस आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।