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नगर निगम ने मॉल ऑफ अमृतसर को 28.63 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स भरने का सीलिंग नोटिस भेजा, टैक्स न भरने पर मॉल हो सकता है सील

अमृतसर,4 अक्टूबर (राजन): नगर निगम द्वारा पिछले 8 वर्षों से कम टैक्स भरने वाले मॉल ऑफ अमृतसर( पहले अल्फा वन) पर अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर फिजिकल और लिखती रूप से कार्रवाईया की गई है। जिसके परिणाम स्वरूप निगम को अभी तक बनता अपना पूरा पूरा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आ रहा है। मॉल ऑफ अमृतसर द्वारा साल 2022-23 का 1.12 करोड रुपए, साल 2021-22 का 59.25 करोड़ रुपए तथा साल 2020-21 का
56.45 करोड रुपए टैक्स जमा करवाया गया था। इस संबंध में कई महीने पहले मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू, तात्कालीन  निगम कमिश्नर कोमल मित्तल और तात्कालीन एडीशनल कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मॉल ऑफ अमृतसर द्वारा कम टैक्स भरने और  बनता टैक्स वसूलने के बारे में मीडिया को जानकारियां देकर नोटिस भेजे गए थे। इतना लंबा समय बीत जाने के उपरांत अभी तक शेष रहता बकाया  टैक्स नहीं वसूला गया है। जहां तक अल्फा वन मॉल का बकाया हाउस टैक्स को लेकर हाउस टैक्स सब कमेटी मे भी केस विचाराधीन है। मॉल ऑफ अमृतसर(पहले अल्फा वन) के साथ निगम का पहले करोड़ों रुपए का एमटीपी विभाग का चेज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) को लेकर उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मॉल ऑफ अमृतसर को पहले भी नोटिस भेजे जा चुके हैं किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस दौरान पंजाब में अकाली-भाजपा और कांग्रेस की सरकारें भी बदल चुकी है। अब एक बार फिर से नगर निगम द्वारा मॉल ऑफ अमृतसर को अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए 6 वित्त वर्षों का फाइनल  28.63 करोड रुपयों का सीलिंग नोटिस भेजा गया है। इसके बावजूद भी टैक्स ना भरा गया तो मॉल ऑफ अमृतसर सील हो सकता है।

अंतिम और फाइनल नोटिस भेजा : ज्वाइंट कमिश्नर

निगम ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने बताया कि अब मॉल ऑफ अमृतसर को 6 वित्त  वर्षों का  बकाया 28.63 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए अंतिम और फाइनल नोटिस भेजा गया है। उन्होंने ‘अमृतसर न्यूज अपडेट्स ‘ को बताया कि यह सीलिंग नोटिस साल 2014 से लेकर 2020 तक का है। इसके साथ साथ साल 2020-21 और 2021-22 का भी बनता प्रॉपर्टी टैक्स भी जोड़ा जाएगा। इससे इस शॉपिंग मॉल पर 32 करोड रुपयों से अधिक टैक्स बन जाएगा। इस नोटिस में 30 दिनों का समय दिया गया है।अब मॉल ऑफ अमृतसर द्वारा इस फाइनल नोटिस के संबंध में अपील नगर निगम कमिश्नर को करने के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का 15 प्रतिशत टैक्स जमा करवा कर ही करनी पड़ेगी।

भेजे गए नोटिस में 6 वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की सूची


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