
अमृतसर,4 जुलाई (राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस एवं अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, इनायत, पीसीएस, एडीए नियामक विंग ने जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में कथुनंगल पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव पाखरपुरा में बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को गिरा दिया। जिला टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव पाखरपुरा में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवा दिया गया और उसके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस अनाधिकृत कॉलोनी के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया तथा नोटिस जारी होने के बावजूद उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के संबंध में स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखा, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेश पर उक्त कार्रवाई की गई।

अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कुल 26 कॉलोनाइजरों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा
गुरसेवक सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि पपरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद हो सकती है तथा 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब तक विभाग ने अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कुल 26 कॉलोनाइजरों तथा अनाधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर रही है तथा संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवा रही है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रही है।

निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे
जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले जो पुड्डा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, उस कालोनी के संबंध में पुड्डा द्वारा जारी मंजूरी जरूर लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे तथा यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही निर्माण किया जाए।
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