अमृतसर,14 नवंबर (राजन):जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुएदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया हैं और यह आदेश सोशल मीडिया पर भी लागू होगा।इसके अलावा शादियों/समागमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, विवाह पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा देने पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि जिले में कोई भी इन सामान्य एवं विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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