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कोटकपुरा गोलीकांड में हाईकोर्ट से सुखबीर बादल को 30 मई तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिली

अमृतसर,21 मार्च (राजन):कोटकपुरा गोलीकांड में हाईकोर्ट ने पंजाब के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल
को 30 मई तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले निचली कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही सुखबीर बादल और सह आरोपी सुखमिंदर सिंह मान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल कुछ समय के लिए हट गई है। कोटकपुरा गोली कांड को लेकर प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल ने 9 मार्च को जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां पूर्व मुख्यमंत्री रहे 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी, लेकिन सुखबीर बादल को किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने पजाब सरकार से केस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

ये बोले सुखबीर के वकील…

सुखबीर बादल के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज, जस्टिस राज मोहन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और सह आरोपी सुखमिंदर सिंह मान को 30 मई तक अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया है।

फायरिंग ऑर्डर किसका ?

बहबल कलां में 2015 में फायरिंग हुई थी।फायरिंग में 2 सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हुई।कोटकपूरा गोलीकांड में भी 14 सितंबर पूछताछ होगी,अभी गिरफ्तारी टली हैं। पंजाब सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए वहीं पंजाब सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत की मांग फरीदकोट की स्थानीय कोर्ट ने रद्द कर दी थी। जिस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। अंतरिम जमानत के दौरान पंजाब पुलिस सुखबीर बादल को गिरफ्तार नहीं कर सकती। वहीं अग्रिम जमानत का लाभ स्थाई रुप से मिलने पर सुखबीर बादल को बड़ी राहत मिल सकती है।

7 हजार पेज की चार्जशीट दायर

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में SIT ने 24 फरवरी 2022 को फरीदकोट कोर्ट में 7 हजार पेज की चार्जशीट दायर की थी। एडीजीपी  एलके यादव और एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगुवाई वाली टीम द्वारा 24 फरवरी को फरीदकोट कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।

इन पर हैं

आरोप इसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, तत्कालीन आईजी  परमराज उमरानंगल, एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, SSP फरीदकोट सुखमंदर मान, डीआईजी  फिरोजपुर अमर सिंह चाहल और तत्कालीन एस एच ओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के नाम शामिल हैं।

यह है पूरा मामला

12 अक्तूबर, 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना के बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा व बहबलकलां में प्रदर्शन शुरू किए थे। 14 अक्तूबर को कोटकपूरा व बहबलकलां में जारी प्रदर्शनों को पुलिस ने बल प्रयोग से खत्म करवाया। बहबलकलां में पुलिस की फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी। वहीं, कोटकपूरा गोलीकांड में करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए.थे। पुलिस ने 7 अगस्त, 2018 को अज्ञात लोगों.पर हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया था।

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