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डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बेहाल,कंपनी को लग सकता है भारी-भरकम जुर्माना

अमृतसर, 3 अप्रैल (राजन): शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बेहाल होती जा रही है। नगर निगम द्वारा जिस कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने का ठेका दिया हुआ है, उस कंपनी की भारी संख्या में गाड़ियां कंडम हो रही है। इसके साथ-साथ काफी गाड़ियां रिपेयर कराने के लिए भी वर्कशॉप में गई हुई है। नगर निगम द्वारा कंपनी से किए गए कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित की गई गाड़ियों में से कॉफी गाड़ियां कम निकल रही है। इसको लेकर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा कंपनी अधिकारियों की क्लास लगाई जा रही है।

सेकेंडरी प्वाइंटों, बड़े-बड़े डस्टबिनो से भी नहीं उठाया जा रहा कूड़ा

शहर में कई स्थानों पर कूड़ा कलेक्शन के सेकेंडरी पॉइंट बनाए गए हैं और बड़े बड़े डस्टबिनो में भी  कूड़ा डाला जाता है। इन सभी स्थानों से कंपनी के कंपैक्टरो और डंपर प्लेसर जैसी बड़ी गाड़ियों द्वारा ही कूड़ा उठाया जाता है। कंपनी की यह गाड़ियां भी अक्सर खराब रह रही हैं। जिस कारण सेकेंडरी प्वाइंटों, बड़े-बड़े डस्टबिनो से भी लगातार कूड़ा नहीं  उठाया जा रहा हैं।

नर्सिंग कॉलेज के बाहर कूड़े के ढेर

झब्बाल रोड पर स्थित चीफ खालसा दीवान (सीकेडी) नर्सिंग कॉलेज के बाहर भी अक्सर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। क्योंकि इस कॉलेज के साथ कूड़े का सेकेंडरी पॉइंट बना हुआ है। यहां से कूड़ा उठाते वक्त कंपनी की गाड़ियां कॉलेज के बाहर कूड़ा फेंक जाती है। चाहे चीफ खालसा दीवान के प्रधान लोकल बॉडी मंत्री डॉ इंद्रबीर सिंह निज्जर हैं।चीफ खालसा दीवान की इस नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल इसकी नगर निगम को कई बार शिकायत कर चुकी है।

जुर्माना का है प्रावधान

नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ठीक ढंग से कार्य न करने पर  जुर्माना लगाने का प्रावधान किया हुआ है। कंपनी की डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए एक गाड़ी लगभग 800 घरों से कूड़ा कलेक्ट करती है। कंपनी को एक घर से कूड़ा ना कलेक्ट करने के एवज में 10 रुपए  जुर्माना लगता है। इस ढंग से कूड़ा कलेक्ट करने में एक गाड़ी कम निकले तो 8000 रुपए 1 दिन का जुर्माना बनता है। इस वक्त कंपनी की शहर में प्रतिदिन 60 अधिक गाड़ियां कलेक्शन के लिए नहीं जा रही है। जिससे प्रतिदिन लाखों रुपयों का जुर्माना बनता है। इसके अलावा  डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों के ड्राइवर ने अगर यूनिफार्म नहीं पहनी हुई, गाड़ी में गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने का प्रावधान, गाड़ी में रखे जाने वाले कूड़े का ऊपर से पूरी तरह कवर ना करने तथा अन्य गलत कार्य करने पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जिस तरह से इस वक्त कंपनी द्वारा कार्य किया जा रहा है, भारी भरकम जुर्माना लग सकता है।

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