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30 जून के बाद एचएसआरपी न लगे वाहनों के कटेंगे चालान

अमृतसर,16 अप्रैल (राजन):पंजाब सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स  में दी गई छूट को आगे बढ़ाने
से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने अंतिम सूचना जारी करते हुए कहा है कि 30 जून के बाद एचएसआरपी न लगे वाहनों के चालान काटे जाएंगे या उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए.पंजाब पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार सभी श्रेणी के वाहनों के लिए  एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इस नियम को 1 अप्रैल 2019 से अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बार-बार पंजाब सरकार इसमें समय की छूट दे रही थी। लेकिन अब सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है और 30 जून 2023 तक  एचएसआरपी लगाना जरूरी कर दिया है। प्लेट को हर पुराने व नए वाहनों पर लगाना जरूरी होगा।

3 हजार तक हो सकता है जुर्माना

पंजाब सरकार की तरफ से जारी अंतिम सूचना के अनुसार प्लेट न लगवाने वाले वाहनों को पहले 2 हजार रुपए तक चालान भरना पड़ सकता है। अगर यही गलती दोबारा से होती है तो 3 हजार रुपए का चालान भरना होगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर करें संपर्कपंजाब में पंजीकृत वाहनों की सूची (वाहन4.0) HSRP फिटमेंट के लिए लंबित वेबसाइट http://www.punjabtransport.org पर उपलब्ध है। 1 अप्रैल 2019 से पहले बिके वाहनों को http://www.punjabhsrp.in पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद अफिक्स करवाने की तिथि, समय और सेंटर चुनना होगा। इस वेबसाइट पर होम फिटमेंट भी उपलब्ध है,लेकिन उसके लिए अतिरिक्त खर्च देना होगा। वहीं, 1 अप्रैल 2019 के बाद निर्मित वाहनों को मोटर व्हीकल डीलर से संपर्क करना होगा। 

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