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नाड में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी: डिप्टी कमिश्नर

  अमृतसर, 25 अप्रैल(राजन): डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अमृतसर जिले की सीमा के भीतर एक कंबाइन का उपयोग करके गेहूं की कटाई के बाद नाड में आग लगाने का  पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  जारी आदेशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि अधिकांश गेहूं की कटाई कंबाइन मशीन से हो जाती है और गेहूं की गिरी धान में ही रह जाती है।बाद में नाड को आग लगाकर जला दिया जाता है।  कभी-कभी गेहूँ के दानों को नष्ट करने के उद्देश्य से लगाई गई आग से आस-पास की फ़सलों, घरों, पेड़ों, जानवरों आदि को भी आग लगने का खतरा रहता है, जिससे बहुत अधिक संपत्ति/जीवन की हानि होती है।  इसके अलावा धरती में बहुत से तत्व नष्ट हो जाते हैं और धरती की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है।  परिणामस्वरूप जनजीवन प्रभावित होता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है।  इसलिए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नाड को आग लगाकर जलने से रोकने की तत्काल आवश्यकता है।  इसलिए यह आदेश 11 जून 2023 तक लागू रहेगा। 

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