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इंदरप्रीत चड्ढा के सुसाइड मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को दी राहत ;  उनकी गिरफ्तारी से पहले एक हफ्ते का नोटिस देने के निर्देश

सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की फाइल फोटो।

अमृतसर, 9 अक्टूबर (राजन ):चीफ खालसा दीवान के पूर्व चेयरमैन के बेटे इंदरप्रीत चड्ढा के सुसाइड मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले एक हफ्ते का नोटिस देने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के पक्ष में अगर यह फैसला न आता तो जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। मगर अपने आप को महफूज रखने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

चट्टोपाध्याय की गिरफ्तारी की फिराक में थी पंजाब पुलिस

चट्टोपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले 7 दिन का नोटिस देने और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रोकने या रद्द करने का अनुरोध किया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए गिरफ्तारी से पहले करीब सात दिन का नोटिस देने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि यह चट्टोपाध्याय के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि पुलिस इस मामले में उन्हें गिरफ्तारी करने की फिराक में थी। आप सरकार ने कोर्ट में अर्जी लगाकर खुलवाई  फाइल गौरतलब है कि इंदरप्रीत चड्ढा सुसाइड मामले में 3 जनवरी 2018 को अमृतसर के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले में सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम सामने आया था। जिसे लेकर हाईकोर्ट में चल रहे ड्रग मामले की सुनवाई के दौरान 2018 में कोर्ट ने इस एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी। हाल ही में पंजाब पुलिस के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने यह रोक हटा दी और मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिए थे। जिसके बाद चट्टोपाध्याय द्वारा यह कदम उठाया गया।

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