अमृतसर,15 अक्टूबर (राजन): आजकल दशहरा, दिवाली, नव वर्ष आदि त्योहारों के दौरान जिले में लोग बिना अनुमति के भीड़-भाड़ वाले स्थानों और रिहायशी इलाकों में पटाखे बनाते हैं, भंडारण करते और बेचते हैं। इससे जान-माल का नुकसान भी होगा। इसलिए यह जरूरी होगा अमृतसर शहर में जनता की अनुमति के बिना पटाखे बनाने, भंडारण करने और बेचने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करें। जिस पर हरजीत सिंह धालीवाल पीपीएस अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस कमिश्नर-कार्यकारी मजिस्ट्रेट अमृतसर सिटी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है कि फौजदारी एक्ट 1973 के तहत दशहरा, दिवाली, नए साल आदि के दौरान अमृतसर शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों और रिहायशी इलाकों और अन्य स्थानों पर पटाखे बेचे जाते हैं, जिसके कारण आग लगने की कई घटनाएं होती हैं और जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। इसलिए, जिला अमृतसर शहर में जनता को बिना अनुमति के पटाखे बनाने, भंडारण करने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश 15-10-2023 से 14-01-2024 तक लागू रहेगा।
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