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नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर बलात्कार करने वाले युवक को 20 साल कैद 

अमृतसर,21 अक्टूबर: नाबालिक युवती  को भगा ले जाकर बलात्कार करने वाले युवक को सेशन जज रणधीर वर्मा की अदालत ने 20 साल की कैद का निर्णय दिया है।  सीनियर सरकारी वकील रमनीत कौर ने केस की पैरवाई की। उन्होंने आरोपी को सबूतों के आधार पर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। थाना राजासांसी पुलिस ने 31 दिसंबर 2019 को वार्ड नंबर 9 निवासी विनोद कुमार उर्फ मोनू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार विनोद कुमार ने 16 साल की नाबालिक  लड़की को भगाने, शादी का झांसा देने, बलात्कार के  पास्को एक्ट और मोबाइल चोरी के आरोपों के तहत आरोपी के खिलाफ एफ आई आर  दर्ज की थी।पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया था कि  आरोपी  उसकी बेटी पर वह बुरी नजर रखने लगा। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को प्यार के जाल में फंसा लिया। आरोपी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। सेशन जज रणधीर वर्मा की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।

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