
अमृतसर,21 अक्टूबर : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार हरप्रीत कौर रंधावा जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर और रछपाल सिंह सिविल जज (सीनियर डिवीजन) -सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के निर्देश पर लोक अदालत के प्रयास से आज 21 अक्टूबर को आयोजित किया गया ।यह लोक अदालत अमृतसर की जिला अदालतों में आयोजित की गई थी। इस लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद एवं मोटर दुर्घटना प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए जिला न्यायालय, अमृतसर में कुल 05 बेंचों का गठन किया गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी खंडपीठों द्वारा कुल 164 मामले सुनवाई हेतु रखे गये थे, जिनमें से 99 मामलों का निपटारा आपसी राजीनामा द्वारा किया गया। इस दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर ने लोगों को लोक अदालत के महत्व के बारे में जानकारी दी।लोक अदालत में दोनों पक्षों के राजीनामा के तहत फैसला होता है। लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता एवं त्वरित न्याय मिलता है। लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती और दोनों पक्षों के बीच प्यार बढ़ता है।
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