Breaking News

पराली में आग लगाने वाले हर किसान के खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा: डिप्टी कमिश्नर

जिला अधिकारियों के साथ बैठक करते डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी। 

अमृतसर, 4 नवंबर: जो भी किसान पराली में आग लगाकर प्रकृति के पर्यावरण उपहार को प्रदूषित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सीजीएम की अदालत में  आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।  धारा 39 के तहत दर्ज इस मामले में संबंधित किसान को कोर्ट से ही जमानत भी मिलगी।डिप्टी कमिश्नर  घनशाम थोरी ने आज शाम जिला अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया और इस नेक कार्य में लगे सभी अधिकारियों से कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती मां की उर्वरता के क्षरण को रोकना जरूरी है और इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जिले में पराली की आग रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि जिस भी खेत में आग लगे, वहां तुरंत पहुंचें और यथासंभव कानूनी कार्रवाई करें।उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्लस्टर अधिकारी प्रतिदिन शाम को अपने दृष्टिकोण की रिपोर्ट दें तथा की गई कार्यवाही से अवगत करायें। उन्होंने कहा कि संबंधित टीमों द्वारा किसानों पर जो जुर्माना लगाया गया है या लगाया जा रहा है, उसकी वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

जिले में 7 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई

पराली को आग लगाने के आरोप में गांव जानियां के किसान मनदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह के खिलाफ थाना जंडियाला गुरु में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।  गौरतलब है कि इससे पहले भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त  हरप्रीत सिंह, एसडीएम हरनूर कौर,  निकास कुमार और अमनदीप सिंह, एक्सियन सुखदेव सिंह, कृषि अधिकारी जतिंदर सिंह और क्लस्टर अधिकारी उपस्थित थे।

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें

https://twitter.com/AgencyRajan

About amritsar news

Check Also

पंजाब सरकार ने कुछ आई.पी.एस. अधिकारियों को पदोन्नतियां दी

अमृतसर,5 सितंबर:पंजाब सरकार की तरफ से कुछ आई.पी.एस. अधिकारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं। पंजाब …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *