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डॉग बाइट पर देना होगा मुआवजा ,पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते दिए ये निर्देश

अमृतसर, 14 नवंबर : पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को अब डॉग बाइट पर मुआवजा देना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों और डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर चिंता भी व्यक्त की है। 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी। खास बात है कि इन समितियों को एप्लिकेशन के रिसीव होने व जांच के बाद 4 महीनों के अंदर-अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी। पालतू कुत्ता काटे तो मालिक जुर्माना भरेगा ।

डॉग बाइट केस बढ़े

इतना ही नहीं, राज्य मुख्य रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही राज्य को डिफॉल्ट एजेंसियों, उपकरणों या निजी व्यक्ति से इसकी वसूली करने का अधिकार भी होगा। जज एस. भारद्वाज ने कहा कि पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, मृत्यु व डॉग बाइट केस इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इन मामलों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

जानें किसे कितना मुआवाजा मिल सकता

हाईकोर्ट के आदेश में समितियों को रिसीव होने वाली
एप्लिकेशन पर कितना मुआवजा देना है, के बारे में भी
विस्तृत जानकारी दी गई है। इस अनुसार कुत्ते के काटने
से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान पर होगी। अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20 हजार रुपए होगा।

पुलिस को दर्ज करनी होगी डेली डायरी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश अनुसार जानवरों (आवारा/जंगली/पालतू) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को बिना किसी अनुचित देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पुलिस अधिकारी किए गए दावे की जांच करेगा और गवाहों के बयान दर्ज करेगा। घटनास्थल का रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट की कॉपी दावेदार को भी दी जाएगी।

5 साल में 6,50,904 लोगों को कुत्तों ने काटा

पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, पिछले 5 साल में
राज्य में 6,50,904 लोग कुत्तों के काटने से घायल हुए हैं। वहीं पिछले साल यानि वर्ष 2022 में ही 1,65,119 लोगों को कुत्तों ने काटा है।

नगर निगम ने चलाया हुआ है डॉग स्टेरलाइजेशन अभियान

एनिमल वेलफेयर चेरीटेबल ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ सहायक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर रमा।

डॉग बाइट के मामले आने पर नगर निगम द्वारा डॉग स्टेरलाइजेशन अभियान चलाया हुआ है। नगर निगम द्वारा 5 अगस्त 2023 को 20 हजार डॉग स्टरलाइजेशन करने का वर्क आर्डर एनिमल वेलफेयर चेरीटेबल ट्रस्ट को जारी किया गया था। नगर निगम की सहायक मेडिकल अधिकारी डॉ रमा ने बताया कि तीन महीनों में नगर निगम द्वारा 2179 डॉग स्टेरलाइजेशन करवाई गई है। उन्होंने बताया कि आज भी डॉग स्टेरलाइजेशन  करने वाली कंपनी एनिमल वेलफेयर चेरीटेबल ट्रस्ट के अधिकारी के साथ रिव्यू मीटिंग की गई है।एनिमल वेलफेयर चेरीटेबल ट्रस्ट को प्रतिदिन 40 से अधिक डॉग स्टेरलाइजेशन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस वक्त नारायणगढ़ छेहरटा और मुद्दल क्षेत्र में दो सेंट्रो में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 महीनों के भीतर कुल 20000 डॉग स्टरलाइजेशन हर हालत में करवा दी जाएगी।उन्होंने बताया कि फिलहाल जिस जिस क्षेत्र से आवारा कुत्तों की शिकायतें आई हुई है, उस उस क्षेत्र से आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। आवारा कुत्तों को स्टरलाइज ऑपरेशन करके और वैक्सीन डोज देकर 3 दिन बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है। स्टरलाइजेशन होने से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने पर रोक लगेगी।

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