अमृतसर,11 दिसंबर (राजन): कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर क्षेत्र में शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य समारोहों और किसी भी समारोह में हथियार ले जाने, प्रदर्शन और हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। मनमोहन सिंह औलख अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर शहर, ने जबाता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है कि कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर क्षेत्र में सार्वजनिक समारोहों, धार्मिकस्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने, प्रदर्शन और हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश दिनांक 12 दिसंबर से 10 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।
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