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कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 15 दुकानदार एवं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के काटे चालान

अमृतसर,2 जनवरी: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और सिगरेट की खुली बिक्री  दंडनीय/जुर्माने योग्य अपराध है।सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार के दिशा निर्देशों के अनुसार  स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के संबंध में आज कार्यालय सिविल सर्जन, अमृतसर से जिला नोडल अधिकारी डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में अमरदीप सिंह, एसआई  परमजीत सिंह, हरिंदरपाल सिंह, मंगल सिंह, जुझार सिंह, रशपाल सिंह और बलविंदर सिंह शामिल थे टीम शहर के अलग-अलग इलाकों में मौके पर जाकर कार्रवाई कर रही है। लगभग 35 तम्बाकू विक्रेताओं की जांच की गई, इस दौरान ए.आर.आई पोर्ट रोड, गुमटाला, लिबर्टी मार्केट और राजा सांसी क्षेत्र दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के 15 चालान काटे गए। 5 लोगों को शराब पीने पर पंजाब सरकार का जुर्माना लगाया गया। एनटीसीपी के तहत सभी तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी निर्देश जारी की गई। सिगरेट पीने से इसके साथ फेफड़ों की कई बीमारियां जानलेवा हो सकती और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए यदि कोई भी तंबाकू विक्रेता अमानकीकृत तंबाकू उत्पाद (आयातित) बेचता है।इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और खुली सिगरेट बेचना भी दंडनीय/जुर्माने योग्य अपराध है।

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