
अमृतसर 6 फरवरी: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब हर तरह की रजिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट(NOC)की शर्त खत्म कर दी गई है। वहीं, भविष्य में कोई भी अवैध कॉलोनी राज्य में स्थापित नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कलर कोडिंग स्टांप पेपर सिस्टम शुरू किया है। कॉलोनी बनाने के लिए कॉलोनाइजर को लाल स्टांप पेपर लेना पड़ेगा।यह स्टांप पेपर तभी जारी होगा, जब आवेदक को सीवरेज,फायर, बिजली व पॉल्यूशन समेत सभी मंजूरी मिलेगी। ऐसे में लोगों को भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा जिन लोगों ने पहले अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें भी अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कुछ कॉलोनाइजर इस फैसले से खुश होंगे कि उनकी अवैध कॉलोनी अब रेगुलर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह लोग इस बार तो बच जाएंगे, लेकिन अगली कॉलोनी काटने से पहले उन्हें पूरा हिसाब देना पड़ेगा।जल्द ही इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। जल्दी ही इस बारे में डिटेल जारी की जाएगी।
3 बार बदले गए कॉलोनियों के नियम
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पहले कुछ कॉलोनाइजर अपने फायदे के लिए बिना मंजूरी से कॉलोनी काट देते थे। इसके बाद वह लोगों को प्लॉट बेचकर वहां से निकल जाते थे। साथ ही लोग नेताओं व सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थक जाते थे। लेकिन, उन्हें सीवरेज व पानी के कनेक्शन की मंजूरी नहीं मिल पाती थी। उन्होंने बताया कि अब तक कॉलोनियों को लेकर तीन बार नियम बदले गए हैं । हर बार नियम बदलने वाले लिखते समय लिखते थे कि आखिरी बार यह संशोधन करने जा रहे हैं। लेकिन, आजतक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े फैसले ले रही सरकार हालांकि, एक के बाद एक बड़े फैसले सरकार द्वारा आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किए जा रहे हैं। इससे पहले सरकार ने इंतकाल के कैंप लगाए थे, फिर मकानों के नक्शों में सेल्फ अटेस्टेड की सुविधा दी गई। इसके साथ ही 10 लाख राशन कार्ड भी बहाल किए गए हैं।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें