चंडीगढ़/अमृतसर , 8 जनवरी(राजन): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्णय छोड़ दिया है, जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, जब चाहे फिजिकल सुनवाई शुरू कर सकते हैं।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जिला एवं सत्र न्यायधीश दिए गए निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों / स्वास्थ्य सलाहकारों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्थनीय हालातों के अनुसार भी कार्य करने के आदेश दिए है।
