
अमृतसर, 22 जनवरी: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52. 80 करोड़ के टेंडर के मामले में कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर ट्रस्ट की ईओ सुरिंदर कुमारी और चीफ इंजीनियर राजीव सेखड़ी को लोकल बॉडी विभाग ने सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के द्वारा रणजीत एवेन्यू स्कीम, अमृतसर में DSC, 97 एकड़ और C ब्लॉक की रीप्लानिंग और ब्यूटीफिकेशन के काम के लिए जारी किए गए टेंडर नंबर NIT नंबर 20/E-TENDER/SE/LG-IT AMRITSAR/2025-26 में मिली कमियों की वजह से, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कैडर के अधिकारियों को सरकारी लेटर तारीख 16.01.2026 के ज़रिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।इन अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। इसलिए, इन अधिकारियों को पंजाब सिविल सर्विसेज़ (पनिशमेंट एंड अपील) रूल्स, 1970 के रूल 4(1)(a) के तहत तुरंत सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंशन के दौरान, इन अधिकारियों का हेडक्वार्टर हेड ऑफिस, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ में तय किया गया है।
बता दे कि बीते 30 दिसंबर को 52. 80 करोड़ के टेंडर जारी करने की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के मामले में ट्रस्ट के 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ ही सेखड़ी से चीफ इंजीनियर का चार्ज वापस ले लिया गया था। हालांकि, सस्पेंड अधिकारियों ने बीते 9 जनवरी को हाईकोर्ट में सेक्रेटरी के आदेश को चैलेंज किया था। इसके बाद कोर्ट ने 13 जनवरी को सस्पेंशन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। बीते 20 जनवरी को हाईकोर्ट ने टेंडर भी रद्द का दिया था। किंतु अभी तक हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी अपलोड नहीं हो पाई है। जिस कारण अभी तक टेंडर को रद्द नहीं किया गया है।
जारी किए गए आदेशों की कॉपी।

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