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वाटर सप्लाई सीवरेज बिल और ट्रेड लाइसेंस पर ओटीएस स्कीम जारी,500 वर्ग गज तक बिल्डिंग का नक्शा सेल्फ सेटिफिकेशन से होगा

अमृतसर,3 मार्च (राजन): पंजाब सरकार ने आज व्यापारियों और शहरवासियो को राहत देने की घोषणाएं की है। आज लुधियाना में सरकार व्यापार मिलनी कार्यक्रम में पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने राहत देने की घोषणाएं की है। जिसमें मुख्य तौर पर व्यापारियों को वैट पर वन टाइम सेटलमेंट(OTS) स्कीम में बढ़ावा किया है। व्यापारियों की हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाया गया है। शहरवासियो और व्यापारियों के लिए वाटर सप्लाई सीवरेज बिल पर भी ओटीएस स्कीम जारी की गई है। वाटर सप्लाई सीवरेज बिल के डिफाल्टर हो चुके हैं और बिल नहीं भर पा रहे हैं। वह सभी बिना जुर्माना और ब्याज के अपने नॉर्मल ड्यूज 30 जून तक जमा करवा दे। इसी तरह से ट्रेड लाइसेंस पर भी ओटीएस स्कीम जारी की गई है। सभी डिफॉल्टर बिना जुर्माना और ब्याज 30 जून तक लाइसेंस फीस जमा करवा सकते हैं। आगामी वित्त वर्ष में  ट्रेड लाइसेंस की अवधि 1 साल की बजाए 3 साल होगी ।

500 वर्ग गज तक सेल्फ सेटिफिकेशन से होगा नक्शा मंजूर

पंजाब सरकार ने बिल्डिंग बनाने के लिए ई नक्शा मंजूर करने में भी भारी राहत दी है। लोगों को अपना नक्शा मंजूर करने के लिए  नगर निगम कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 500 वर्ग गज तक  कमर्शियल और रेजिडेंशियल नक्शा मंजूर करवाने के लिए नगर निगम इंपैंनल में जुड़े आर्किटेक्ट से सेल्फ सेटिफिकेशन के माध्यम से ई- नक्शा पोर्टल में अप्लाई करना होगा। 15-20 दिनों में  घर बैठे ही नक्शा मंजूर हो जाएगा।

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