
अमृतसर, 31 मई: जिलाधिकारी घनशाम थोरी ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव 1 जून को होने जा रहे हैं। इस दिन प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, बैंकों, संस्थानों, कारखानों, दुकानों आदि पर 1 जून को सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है। इस छुट्टी के बदले कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि यह अवकाश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 (पंजाब अधिनियम संख्या 15, 1958) और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत किया गया है।
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