
नई दिल्ली/अमृतसर, 11 जुलाई:शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमीपार्टी पर खर्च हुआ है।ई डी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आप के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा
चुनाव पर खर्च किए गए थे।
सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया
ई डी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी।
केजरीवाल ने हाईकोर्ट में कहा, जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (10
जुलाई) को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा- मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल, जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा कि ईडी कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास इन्टेरोगेशन नहीं किया। एक राजनीतिक विरोधी को परेशान और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। मामले को लेकर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अब ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। केजरीवाल पर ईडी के अलावासीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था केजरीवाल को शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
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