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अमृतसर विकास प्राधिकरण, पुडा ने अनधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों का काम रोका

अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करने की तस्वीरें

अमृतसर, 18 जुलाई : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बाद, मुख्य प्रशासक अमरप्रीत कौर संधू  और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबराय के दिशा-निर्देशों के तहत पुड्डा के टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में गांव काला घनमपुर और गोंसाबाद, रामतीर्थ रोड पर बन रही अनधिकृत कॉलोनियों का काम रुकवा दिया गया। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गोंसाबाद में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गए थे और काम रुकवाते हुए तोड़फोड़ भी की गई थी। इन कॉलोनियों के मालिकों को कभी-कभी कॉलोनियों को नियमित करने और पुड्डा के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने इसकी परवाह नहीं की और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जिसके तहत पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के तहत इस कॉलोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

रजिस्ट्रेशन के लिए एसएसपी ग्रामीण अमृतसर को पत्र लिखा

अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करने की तस्वीरें

रजिस्ट्रेशन के लिए एसएसपी ग्रामीण अमृतसर को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि आज दोबारा इस कॉलोनी का मौका मुआयना करने पर पता चला कि इस कॉलोनी का विस्तार कॉलोनाइजर द्वारा किया जा रहा है, जिसके अनुसार जिला नगर योजनाकार प्रमुख के साथ तालमेल स्थापित करते हुए इस कॉलोनी पर कानूनी कार्रवाई करेगा।पुलिस अधिकारी कम्बोह से पूछा गया उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिला नगर योजनाकार एवं फील्ड स्टाफ द्वारा ग्राम काला घनुपुनार, रामतीर्थ रोड पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनी का बार-बार मौका मुआयना किया गया, आज पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करते हुए इस कॉलोनी का कार्य रुकवा दिया गया तथा मुख्य पुलिस अधिकारी ने छेहर्टा को आगे की कानूनी कार्रवाई करने को कहा। जिला नगर योजनाकार, अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में अपने प्लॉट न लें, जो पुड्डा विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, ताकि उन्हें अपनी संपत्ति का नुकसान न हो और उन्हें परेशानी न हो और उन्हें मंजूरी/एनसीसी लेनी होगी किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले विभाग।

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