अमृतसर,25 जुलाई:पंजाब की नगर निकायों के चुनाव में हो रही देरी के मामले में दायर याचिका पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से इस संबंधी जवाब दाखिल किया जाना था, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय की मांग रखी। इसके बाद अदालत की तरफ से मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त तय की है। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। बेअंत सिंह की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन सरकार इनके चुनाव नहीं करवा रही है। इसके कारण इन नगर परिषदों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
11 महीने पहले चुनाव अधिसूचना जारी हुई थी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2023 को चुनाव होने थे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले अमृतसर से सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद चंद्र बाली ने चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी हाईकोर्ट रखा था। उसमें भी कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी। उस पर भी अब 28 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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