Breaking News

डीसी ने 10.48 करोड़ रुपये के निवेश वाली औद्योगिक इकाई को व्यवसाय का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृति जारी की

अमृतसर, 12 अगस्त :राज्य में निवेश के अवसर बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पंजाब सरकार उद्योगपतियों को उनके व्यवसाय से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि उद्योगपतियों को समय-समय पर कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी सुविधाएं मिल सकें। सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदान किया गया।  इसी सुविधा के तहत, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर  घनशाम थोरी ने आज मेसर्स सप्ल टेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तरन तारन रोड अमृतसर को मंजूरी पत्र जारी किया, जिन्हें जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान पात्र पाया गया था।   उन्होंने उद्यमी को बधाई देते हुए कहा कि आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है और जब भी आपका मन हो आप हमारी मदद ले सकते हैं।

116 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा

इस अवसर पर महाप्रबंधक  इदरजीत सिंह टांडी ने कहा कि इन इकाइयों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 116 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और इस इकाई पर 10.48 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है।महाप्रबंधक इद्दरजीत सिंह टांडी ने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों की बैठक में यह आश्वासन भी दिया था कि व्यापार का अधिकार अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और सभी कार्य उसी वादे के अनुसार किए जा रहे हैं।  डीसी ने कहा कि जिले में किसी भी उद्योगपति को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और सभी स्वीकृतियां समय पर जारी की जाएंगी।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  भगवंत सिंह मान राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश तभी सफल हो सकती है जब पंजाब के सभी लोग अपने-अपने कारोबार और जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।

” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

डिप्टी कमिश्नर ने शहर के लॉजिस्टिक्स प्लान के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने के दिए निर्देश: डीसी की अगुवाई में 17 सदस्यीय समिति गठित

शहरी माल परिवहन को बेहतर बनाने के लिए बैठक करते हुए डीसी साक्षी साहनी।  अमृतसर, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *