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ग्राम पंचायत चुनाव हेतु वोट बनवाने एवं अन्य परिवर्तन हेतु 20 से 22 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जायेगा: डीसी

घनशाम थोरी

अमृतसर,17 अगस्त: प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत आम चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं तथा  1-1-2023 के आधार पर 7 जनवरी 2024 को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।  इन मतदाता सूचियों की तिथि 29 दिसम्बर 2023 को संबंधित जिलों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आम जनता से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण 5 जनवरी 2024 को कर अंतिम प्रकाशन किया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने बताया कि मतदाता सूचियों की पवित्रता बनाए रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब सभी पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करा सकें, राज्य चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त हुए हैं।  उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु 20 अगस्त, 21 अगस्त एवं 22 अगस्त 2024 को क्रमशः 3 दिन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।विशेष अभियान चलाकर प्रपत्र संख्या 1, 2 एवं में पता बनाने, काटने एवं परिवर्तन अथवा अन्य किसी संशोधन हेतु आम जनता से आपत्तियां प्राप्त की गयीं। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म सभी चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम) के कार्यालयों में उपलब्ध हैं या इन्हें आयोग की वेबसाइट “पंचायत चुनाव> वैधानिक फॉर्म” के तहत डाउनलोड किया जा सकता है। 

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