अमृतसर, 23 अगस्त:कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर का पहला इंटरव्यू पंजाब के सीआईए खरड़ में पुलिस कस्टडी में हुआ था। जबकि, दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जयपुर स्थित सेंट्रल जेल में हुआ है। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी है। वहीं, अब इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल व जस्टिस लपिता बैनर्जी की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार के गृह एवं न्याय विभाग को प्रतिवादी बनाया है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल (एजी) को वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।
रिपोर्ट में सिट ने यह जानकारी दी
पंजाब मानव अधिकार आयोग के हेड स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार ने बतौर एस आई टी प्रमुख रिपोर्ट में कहा है कि पहला इंटरव्यू 3 व 4 सितंबर 2022 को हुआ है। लॉरेंस उस समय खरड़ सीआईए में रखा गया था। दूसरा इंटरव्यू के समय वह जयपुर की सेंट्रल जेल में था। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने आठ महीने बाद दी रिपोर्ट में कहा था कि यह संभव नहीं है कि लॉरेंस का इंटरव्यू पंजाब की जेल या पुलिस हिरासत में किया गया। खंडपीठ ने कहा कि यह कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने अथवा अदालत की कार्रवाही को गुमराह करने का प्रयास है।.जो गंभीर मामला है। सही समय आने पर इसे निपटा जाएगा।
इंटरव्यू टेलीकास्ट होने के बाद अपराध का ग्राफ बढ़ा
हाईकोर्ट ने पिछले फैसले में कहा था कि लॉरेंस के इंटरव्यू का टेलीकास्ट होने के बाद संभव है कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में डीजीपी बताएं कि मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक नौ माह में फिरौती, अपहरण और गवाहों को प्रभाव में लेने के कितने आपराधिक मामले दर्ज है।
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