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राष्ट्रीय लोक अदालत में 26380 मामले निपटाये  गये

अमृतसर, 14 सितंबर : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार  अमरेंद्र सिंह ग्रेवाल, जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर और  अमरदीप सिंह के सिविल जज – सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन के साथ आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत अमृतसर की जिला अदालतों में आयोजित की गई और इसके साथ-साथ तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल और आपराधिक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चेक बाउंस, बैंक रिकवरी,भूमि विवाद, घरेलू विवाद और लगभग सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए, जिला अदालतों, अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 30 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें से 23 बेंच अमृतसर अदालत की, 1 बेंच स्थायी लोक अदालत की, 4 बेंच अजनाला की, बाबा बकाला साहिब की 2 बेंच और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक बेंच नियुक्त किए गए।

पुलिस विभाग द्वारा लोक अदालत बेंच भी स्थापित की

पैलेस काउंसलिंग सेल्स में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा लोक अदालत बेंच भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा जन कल्याण के लिए लोक अदालत के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लोक अदालत बैंचों की स्थापना की गई, जिसमें हजारों मामलों का निपटारा किया गया।  इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा कुल 32635 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 26380 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।

लोक अदालत में दोनों पक्षो का फैसला राजीनामा कहते होता है

इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने लोगों को लोक अदालत के महत्व के बारे में जानकारी दी और बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों का फैसला राजीनामा के तहत होता है। जन अदालतों के माध्यम से सस्ता एवं त्वरित न्याय मिलता है। लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. दोनों पक्षों के बीच प्यार बढ़ता हैं।जो लोग लोक अदालत के माध्यम से अपने समझौता योग्य मामलों का निपटारा चाहते हैं, वे संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं। जहां उनका मामला लंबित है या लोक अदालत के माध्यम से नए मामलों के निपटारे के लिए संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या उप-जिला कानूनी सेवा समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं के कार्यालय में न्यायाधीश  अमरदीप सिंह बैंस ने यह भी संदेश दिया कि लोक अदालत, जिसे पीपुल्स ज्यूडिशियल सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से आम जनता अपने विवादों के संबंध में संबंधित अदालतों में अपनी राय रख सकती है, जहां उनका मामला बिना किसी वकील के लंबित है। ये लोग अपने विवादों को शांतिपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से अदालतों के माध्यम से निपटा सकते हैं। इस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से मामलों का निपटारा होने पर समाज में भाईचारा कायम रहता है, लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है तथा न्यायालय पर अतिरिक्त विवादों का बोझ भी कम हो जाता है तथा सभी न्यायालय शुल्क पक्षकारों को वापस मिल जाते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पारिवारिक विवाद मैं दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया गया

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक अदालतों का प्राथमिक उद्देश्य विवादों को सौहार्दपूर्ण समझौतों और समझौतों के माध्यम से निपटाना है, जिससे पक्षों का बहुमूल्य समय और धन बचाया जा सके। इस लक्ष्य की सफलता के लिए लोक अदालत बेंच की अध्यक्षता  गगनदीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), अमृतसर ने की। एक पारिवारिक विवाद जिसमें पत्नी ने पंजाब पुलिस में तैनात अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से झगड़ा चल रहा था।इस मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू उत्पीड़न का पुलिस केस भी दर्ज कराया था। जज के प्रयास से आज दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया है. यह राजीनामा दोनों पक्षों के बीच 18,50,000/- रुपये की रकम के लिए हुआ, जिसके तहत पति ने पत्नी को 9,25,000/- रुपये की दो किश्तों में भुगतान करेगा। जिसके बाद पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दायर किए गए सभी सिविल और आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे। नीलम, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अमृतसर की अध्यक्षता वाली लोक अदालत बेंच ने अपने लगातार प्रयासों से पांच साल पुराने तीन मामलों का निपटारा किया।प्रियंका शर्मा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अमृतसर की अध्यक्षता में लोक अदालत ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विधवा बहू और सास के बीच पांच साल पुराने मामले का निपटारा किया।

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