अमृतसर, 23 फरवरी (राजन):19अक्टूबर 2018 को जोड़ा फाटक क्षेत्र में दशहरा रेल हादसा में भारी संख्या में लोग मारे गए थे। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान नगर निगम के सेक्टरी सुशांत भाटिया, सुपरिटेंडेंट पुष्पेंद्र सिंह,सुपरिटेंडेंट गिरीश कुमार, इंस्पेक्टर केवल कुमार तथा फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी कश्मीर सिंह की लापरवाही सामने आई थी। इसकी जांच बाद में एडीशनल सेशन जज (रिटायर) अमरजीत सिंह कटारी द्वारा की गई थी। अमरजीत सिंह कटारी की जांच में सुशांत भाटिया, पुष्पेंद्र सिंह,गिरीश कुमार,केवल कुमार को आरोपी पाया गया था तथा कश्मीर सिंह को आरोप मुक्त किया था। लोकल बॉडी विभाग द्वारा अधिकारियों की चार्ज शीट दौरान निजी सुनवाई की।
जिस पर पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के सचिव अजेए सिन्हा द्वारा आज निर्णय देते हुए सेक्टरी सुशांत भाटिया तथा सुपरिटेंडेंट पुष्पेंद्र सिंह की 2 वर्ष तक तरक्की पर रोक तथा रिटायर सुपरिटेंडेंट गिरीश कुमार,रिटायर्ड इंस्पेक्टर केवल कुमार की पेंशन पर 2 वर्ष के लिए 5% कटौती की सजा सुनाई है। जबकि कश्मीर सिंह को बरी कर दिया गया है। रिटायर इंस्पेक्टर केवल कुमार का पिछले दिनों निधन हो चुका है।